सहदेई बुजुर्ग (वैशाली)- विधालय भवन निर्माण से सम्बंधित सूचना ससमय उपलब्ध नही कराने को लेकर कार्रवाई करते हुय राज्य सूचना आयोग ने जिला के सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर 25000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या 770/2018 रेखा सिंह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-अपर समाहर्ता, समाहरणालय वैशाली हाजीपुर/लोक सूचना पदाधिकारी जिला पदाधिकारी का कार्यालय वैशाली हाजीपुर के मामले में सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जिला के सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।सूचना आयुक्त ने आदेश में लिखा है की लोक सूचना पदाधिकारी से स्पस्टीकरण मांगते हुय स्वयं उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश दिया गया था।लेकिन आयोग को एक प्रतिवेदन दिया गया है।जिसमे कहा गया है कि मांगी गई सूचना की जांच के लिए एक दो सदस्यीय जांच कमिटी बनाई गई है।प्रपत्र के के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्ब में दिए गय एक आवेदन पर करवाई की सूचना मांगी गई है।दिए गय उतर से स्पष्ट होता है कि सूचना जिस दिन मांगी गई थी उस तिथि को कोई करवाई नही की गई।सूचना आयुक्त ने आदेश में कहा है कि क्योकि जांच कमिटी गठित करने की सूचना दी गई है।ऐसी स्थिति में सूचना की मांग होने पर लोक सूचना पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर यह उत्तर देना चाहिये था।लेकिन ऐसा नही किया गया।जिसे कभी स्वीकार नही किया जा सकता है की लोक सूचना पदाधिकारी कहें कि उन्हें सूचना की मांग का संज्ञान नही था।इसलिए सूचना उपलब्ध कराने में अकारण बिलम्ब का दोषी पाए जाने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान पर 25 हजार का अर्थ दंड लगाया गया।