हरिद्वार, निखिल : उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बेचे गए 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद पर बड़ी कार्रवाई की है. राज्य सरकार की लाइसेंस की अथॉरिटी ने 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. साथ ही संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. कल सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई भी होनी है.
इन प्रोडक्ट के लाइसेंस हुए रद्द
श्वासारि गोल्ड
श्वासारि वटी
ब्रोंकोम
श्वासारि प्रवाही
श्वासारि अवलेह
मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर
लिपिडोम
बीपी ग्रिट
मधुग्रिट
मधुनाशिनी वटी
लिवामृत एडवांस
लिवोग्रिट
पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप
आईग्रिट गोल्ड
कहा गया है कि बार-बार नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया गया है. इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. बार-बार भ्रामक विज्ञापन करने पर इन प्रोडक्ट के लाइसेंस को रद्द किया गया है. लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था अब तक क्या करवाई हुई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे. इससे पहले भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम पतंजलि को कड़ी फटकार लगा चुका है.