व्यापार खोलने की अधिसूचना सभी व्यापारी बंधुओ को सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में प्रशासन द्वारा लहार व्यापार को कुछ छूट दी गयी है जो कि सप्ताह के 6 दिनों में बांट दी गयी है जो निम्नलिखित है
*1:-* *मंगलवार, गुरुवार, शनिवार* को :- सराफा,कपड़ा(रेडीमेड,साड़ी, थान), जूता,जनरलस्टोर, गिफ़्टसेन्टर,चूड़ी,पूजा का समान खोला जाएगा।
*२:-* *बुधवार, शुक्रवार, रविवार* को:- बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे- हार्डवेयर, पत्थर टाल ,बर्तन,घड़ी-चश्मा, मोबाइल,बासबल्ली-शटरिंग,ओटोमोबाइल्स,टायर-ट्यूब,बेल्डिंग, हर प्रकार की रिपेरिंग खोले जाएगे।
*3:-* किराना,मेडीकल, सब्जी,फल,कर्षिउपकर्णओर कृषि मैकेनिकल कार्य,फोटोस्टेट,दूध ओर घी ये हफ्ते में *सोमवार को छोड़ हर दिन खोले जाएंगे*।।
*4 :-* समोसा, मिठाई, चाट-पपड़ी,कोल्ड्रिंक,पान गुटखा- मसाला, बीड़ी,शराब आदि खुली खाने पीने वाली और नशे वाली चीजें *नही खोली जाएंगी* ।
*नोट 1:-* कोई भी व्यापारी इस अधिसूचना का उलंघन करता पाया गया तो कानून के तहत उस पर कार्यवाही होगी।।।
*विशेष सूचना:-* *व्यापार सुबह 10:30 बजे से 3:30 तक खोल जाएगा । सभी व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानो पर सोशल डिस्टनसिंग पालन करे। लेनदेन के समय गिलब्ज और मास्क ओर सेनेटाइजर का उपयोग करे.
सियाराम मिश्रा, सह संपादक